चंडीगढ़ निगम चुनाव में मोबाइल रखने के लिए बनेगा काउंटर:प्रचार नियमों में भी बदलाव 100 मीटर की पाबंदी, मतदाताओं को नहीं होगी परेशानी

by Carbonmedia
()

भारत निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव को लेकर दो अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर चंडीगढ़ में अगले साल होने वाले निगम चुनावों में दिखाई देगा। अब मतदाता अपने मोबाइल फोन को मतदान केंद्रों के पास बनी व्यवस्था में सुरक्षित जमा कर सकेंगे। साथ ही मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। निर्वाचन आयोग ने माना है कि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अब मोबाइल फोन आम हो चुका है, लेकिन मतदान केंद्रों में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान परेशानी होती थी। अब यह सुविधा दी जाएगी कि मतदाता केंद्र के बाहर मोबाइल जमा कर सकें, जिससे उन्हें इधर-उधर भटकना न पड़े। प्रचार पर 100 मीटर की पाबंदी आयोग ने चुनाव प्रचार से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब कोई भी प्रत्याशी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा लगाए जाने वाले पहचान पर्ची वितरण बूथ भी मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर लगाने होंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये बदलाव मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान केंद्रों की व्यवस्था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। ये सभी दिशा-निर्देश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के तहत लागू होंगे। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने कहा मतदान के समय लोगों को मोबाइल फोन रखने के लिए काफी मुशिकलों को सामना करना पड़ता था। लेकिन आयोग की ओर से जो ये कदम उठाया गया है इससे लोगों को फायदा होगा।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment