चंडीगढ़ में अब कार रजिस्ट्रेशन करवाना और बिजली की खपत करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने गौ सेवा सेस (Cow Cess) को डबल कर दिया है। अब चार पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन पर ₹500 की जगह ₹1000 गौ सेस देना होगा। यही नहीं, बिजली की हर यूनिट पर अब 6 पैसे का सेस लिया जाएगा, जो पहले सिर्फ 2 पैसे था। यह अधिसूचना चंडीगढ़ स्थानीय शासन विभाग ने “पंजाब गोकशी निषेध अधिनियम, 1955” की धारा 7 के तहत जारी की है, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू है। यह सेस प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा वसूला जाता है, लेकिन राशि चंडीगढ़ नगर निगम को आवंटित की जाती है। गौरतलब है कि गौ सेस को लेकर पहले भी विवाद रहा है। नगर निगम के अनुसार, यूटी प्रशासन के आबकारी विभाग द्वारा वसूली गई राशि में से निगम को मिलने वाली हिस्सेदारी में कटौती कर दी गई। वर्ष 2020-21 में यह ₹15.15 करोड़ थी, जो 2022-23 में बढ़कर ₹20.25 करोड़ हो गई थी, लेकिन 2024-25 में यह घटाकर केवल ₹2.92 करोड़ कर दी गई। 4 पहिया निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सेस की वसूली चंडीगढ़ प्रशासन के रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) द्वारा की जाएगी, जबकि कॉमर्शियल वाहनों पर सेस राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा वसूला जाएगा। बिजली के बिलों पर यह सेस सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी (ऑपरेशन) सर्कल द्वारा वसूला जाएगा। इस वर्ष मार्च में नगर निगम सदन ने बिजली की हर यूनिट पर अतिरिक्त 6 पैसे का गौ सेस लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, जो अब लागू कर दिया गया है। गौ सेस की वसूली प्रशासन के चार विभागों द्वारा की जाती है— STA, RLA, बिजली विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग। आबकारी नीति के तहत देसी शराब की 750 ml बोतल पर ₹0.50, बीयर की 650 ml बोतल पर ₹0.50 और व्हिस्की की 750 ml या 700 ml की बोतल पर ₹1 का गौ सेस लगाया गया है। इस राशि को थोक विक्रेता नगर निगम के विशेष बैंक खाते में जमा कराएंगे।
चंडीगढ़ में कार रजिस्ट्रेशन पर लगेगा डबल गौ सेस:बिजली की यूनिट पर 6 पैसे,पहले था 2 पैसे, प्रशासन ने की अधिसूचना जारी
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