चंडीगढ़ में गंदगी फैलाने वालों पर रहेगी कैमरों की नजर:चीफ सेक्रेटरी: कचरा सिर्फ तय जगहों पर ही फेंका जाए, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

by Carbonmedia
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चंडीगढ़ में बिना ट्रीटमेंट वाला गंदा पानी किसी भी ‘चो’ (छोटे नाले) में न जाए और जो लोग गंदगी फैलाकर शहर को गंदा कर रहे हैं, उनकी यह हरकत कैमरों में कैद की जाएगी। फोटो के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठोस कचरा केवल तय (डेजिग्नेटेड) जगहों पर ही फेंका जाए। यह बैठक “Municipal Solid Waste Rules, 2016” और अन्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के पालन की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव-सह-पर्यावरण निदेशक सौरभ कुमार ने बताया कि शहर में रोजाना लगभग 232 मिलियन लीटर (MLD) गंदा पानी निकलता है, जबकि ट्रीटमेंट की क्षमता 255 MLD है। उन्होंने बताया कि सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) ठीक तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर गैरकानूनी रूप से कचरा फेंका जा रहा है, वहां CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनसे दोषियों की पहचान कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ बायलॉज 2018 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर हफ्ते हो रही है निगरानी नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि नगर निगम ने सभी STP को तय मानकों के अनुसार चलाने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों से सलाह ली है। उन्होंने कहा कि बिना ट्रीटमेंट का कोई भी गंदा पानी नालों में नहीं छोड़ा जा रहा है और हर हफ्ते इसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि टरशरी ट्रीटेड वाटर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे आगे चलकर पार्क, राउंडअबाउट, सड़क किनारे, सरकारी संस्थानों और इंडस्ट्री को यह पानी दिया जाएगा। पुराने कचरे की सफाई जुलाई तक होगी पूरीबैठक में बताया गया कि पुराने कचरे (legacy waste) की बायो-रिमेडिएशन प्रक्रिया चल रही है और यह काम जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। वहीं लैंड-फिल साइट से निकलने वाले गंदे रिसाव (लीचेट) को दो ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जा रहा है। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई….

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