चंडीगढ़ में देर रात महिला सुरक्षा समेत 6 आदेश जारी:डीसी ने कहा सख्ती से हो पालन, महिला कर्मचारियों की हो रात में सुरक्षा

by Carbonmedia
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चंडीगढ़ में कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने 6 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में किराएदारों, घरेलू नौकरों, पीजी और होटल/गेस्ट हाउस में रुकने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कॉल सेंटर, मीडिया हाउस, कॉर्पोरेट ऑफिस और ट्रैवल एजेंटों को भी सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा फौजी ड्रेस, झंडे और लोगो की बिक्री पर रोक, बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन और महिला कर्मचारियों को रात में कैब से लाने-ले जाने वाले संस्थानों को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। सभी आदेश 7 जुलाई 2025 से लागू होकर 4 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे। 1. महिला कर्मचारियों की रात में सुरक्षा BPO, कॉल सेंटर, मीडिया हाउस, कंपनियों और फर्मों को कहा गया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महिला स्टाफ को अकेले कैब में न भेजा जाए। कैब में सिक्योरिटी गार्ड या पुरुष सहकर्मी होना जरूरी होगा। महिला कर्मचारी को उसके घर के बाहर छोड़ा जाए और उसके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि होने तक कैब वहीं रुकी रहे। साथ ही, सभी ड्राइवरों और कर्मचारियों का सत्यापन और कैब में GPS सिस्टम जरूरी होगा। 2. फौजी वर्दी, झंडा, लोगो आदि बेचने पर नजर जो दुकानदार फौजी वर्दी, पुलिस या पैरामिलिट्री बलों के झंडे, लोगो या वर्दी बेचते हैं, वे अब बिना ग्राहक की आईडी और रिकॉर्ड रखे सामान नहीं बेच सकेंगे। इन चीजों का गलत इस्तेमाल आतंकवादी तत्व कर सकते हैं, इसलिए आईडी रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। 3. किराएदार, पीजी और नौकर की जानकारी देनी होगी कोई भी मकान मालिक या मैनेजर अगर किसी को किराए पर रखता है या कोई नौकर रखता है, तो उससे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को उसकी जानकारी देनी जरूरी होगी। जिन लोगों ने पहले से किसी को रखा हुआ है, उन्हें भी पुलिस को जानकारी देनी होगी। 4. धरना-प्रदर्शन अब सिर्फ रैली ग्राउंड में अब कोई भी संगठन या व्यक्ति शहर में कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोगों के साथ धरना, रैली, भाषण या नारेबाजी नहीं कर सकेगा। ये सब गतिविधियां सिर्फ सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड में ही होंगी और इसके लिए डीसी या एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। शादी और अंतिम संस्कार की रैली को छूट दी गई है। 5. ट्रैवल एजेंट एसडीएम को दें पूरी जानकारी जो ट्रैवल एजेंट वीजा या विदेश भेजने का काम करते हैं, उन्हें अपने मालिक, ऑपरेटर या मैनेजर की पूरी जानकारी लिखित रूप से एसडीएम कार्यालय में देनी होगी। विदेश में पढ़ाई, इलाज, शादी, खेल, धार्मिक प्रचार या किसी भी काम से भेजने वाले एजेंट इस नियम के दायरे में आएंगे।

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