चंडीगढ़ में 8 लाख के इम्पोर्टेड इंफ्यूजन पंप जब्त:बिना लाइसेंस मेडिकल डिवाइस की दुकान पर रेड, कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भुगतना पड़ेगा

by Carbonmedia
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चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर और स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक के मार्गदर्शन में ड्रग्स कंट्रोल विभाग चंडीगढ़ ने सीडीएससीओ, बद्दी के अधिकारियों के साथ मिलकर खुदा लोहारा स्थित एम/एस जेडीएस इंफोटेक पर छापेमारी की। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसी रेड आगे भी जारी रहेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेड के दौरान टीम ने करीब 8 लाख रुपए के 1,050 इम्पोर्टेड इंफ्यूजन पंप जब्त किए। जांच में पाया गया कि इन उपकरणों को बिना वैध इम्पोर्ट ड्रग लाइसेंस और सेल लाइसेंस के आयात किया गया था। इस मामले में आगे की कार्रवाई केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग (सीडीएससीओ), नई दिल्ली द्वारा की जा रही है। कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भुगतना पड़ेगा प्रशासन ने सभी मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक से जुड़े विक्रेताओं-खरीदारों को चेतावनी दी है कि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और मेडिकल डिवाइस रूल्स, 2017 के तहत जरूरी पंजीकरण या लाइसेंस जरूर लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

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