हरियाणा के रेवाड़ी में 12वीं के छात्र का यौन शोषण करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट से भी महिला टीचर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले रेवाड़ी फाॅस्ट ट्रैक कोर्ट से भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी। जिसके बावजूद पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। गुरुग्राम के स्कूल में पढ़ाने वाली महिला टीचर ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जो सुनवाई के लिए 10 जून में लिस्ट हुई थी। 10 जून को सुनवाई के बाद 18 जून की डेट लगी और फिर 20 जून को जमानत याचिका पर अंतिम बहस हुई। बहस के बाद हाईकोर्ट के जज संदीप मौदगिल की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। रेवाड़ी का छात्र गुरुग्राम के स्कूल में पढ़ता था और आरोपी महिला इसकी क्लास टीचर थी। टीचर पर आरोप है कि वह छात्र को क्लास वर्क करवाने के बहाने घर बुलाकर उसका यौन शोषण करती थी। इसके अलावा महिला टीचर ने छात्र का कई बार होटल में ले जाकर भी यौन शोषण किया है। सबूत के तौर पर छात्र के पिता ने पुलिस को कई वीडियो दिए हैं, जिनमें टीचर और छात्र आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद केस दर्ज होते ही आरोपी टीचर ने अग्रिम जमानत भी लगाई थी, लेकिन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इस समय टीचर फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर किया छात्र का यौन शोषण पुलिस के मुताबिक, रेवाड़ी के धारूहेड़ा का रहने वाला छात्र गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ता था। यहां उसकी क्लास टीचर उसे क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाने लगी, जहां महिला टीचर ने नाबालिग छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला टीचर शादीशुदा है और उसकी उम्र करीब 35 साल है। इसलिए, घर पर पकड़े जाने के डर से वह छात्र को होटलों में ले जाने लगी। जून 2024 में टीचर उक्त छात्र को धारूहेड़ा के सेक्टर-6 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने फिर से छात्र का यौन शोषण किया। इसके बाद अगस्त और सितंबर माह में भी टीचर उस छात्र को NH-8 स्थित एक होटल में ले गई, जहां उसने छात्र के साथ संबंध बनाए। यह मामला यहीं नहीं थमा। महिला टीचर ने जब धारूहेड़ा स्थित एक सोसाइटी में अपना नया घर ले लिया तो यहां भी छात्र को बुलाने लगी। नाबालिग छात्र का आरोप है कि महिला टीचर ने अपने नए घर में भी उसका कई बार यौन शोषण किया। वह छात्र को अच्छे नंबर दिलाने का लालच देती थी, जिससे छात्र ने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। स्टूडेंट के पिता ने पुलिस काे सबूत सौंपे हालांकि, किसी तरह छात्र के पिता को मामले का पता चल गया। इसके बाद स्टूडेंट के पिता ने 3 मार्च 2025 को पुलिस के पास शिकायत दी। शिकायत के साथ उन्होंने पुलिस को कई वीडियो भी सौंपे। ये वीडियो खुद छात्र ने बनाए थे, जिनमें महिला टीचर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती नजर आ रही है। इनकी जांच कर पुलिस ने 13 मार्च 2025 को केस दर्ज कर लिया। होटल में रिश्तेदार बताकर एंट्री यह महिला टीचर मूल रूप से चरखी दादरी की रहने वाली है। उसने जिन होटलों में नाबालिग छात्र के साथ रूम बुक किए, वहां उसे अपना रिश्तेदार बताती थी। साथ ही वह रूम का पेमेंट कैश में करती थी। पुलिस ने संबंधित होटलों में रिकॉर्ड खंगाला तो वहां दोनों की मौजूदगी मिली है। वहीं, पुलिस ने स्कूल रिकॉर्ड से पता किया है कि आरोपी उस स्टूडेंट की क्लास टीचर थी।
चंडीगढ़ हाईकोर्ट से रेवाड़ी महिला टीचर की अग्रिम जमानत खारिज:12वीं के नाबालिग छात्र का यौन शोषण, घर-होटलों में ले गई
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