चंडीगढ़ के Government Medical College Hospital (GMCH‑32) में पी.जी. (MD/MS) सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद तेज़ हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने तीसरे काउंसलिंग राउंड में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के लिए 75% सीटें अलग रख दी हैं, जबकि एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा केवल 50% तक सीमित होना चाहिए। मामला तब शुरू हुआ जब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल कोटे को अवैध करार दिया। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य कोटे की 50% सीटों को विभाजित करते हुए 18 सीटें संस्थान-प्राथमिकता (IP) को और बाकी को AIQ के तहत रखा। हाईकोर्ट ने इस फैसले को मान्यता दी, और पूरे व्यवस्था को वैध ठहराया लेकिन जब तीसरे राउंड की काउंसलिंग में प्रशासन ने 32 बची सीटों को फिर से बांटा तो AIQ के हिस्से में 16 सीटें डाल दीं, जिससे AIQ की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 75% हो गई। इससे GMCH के अपने संस्थान-प्राथमिकता के छात्रों के लिए सीटें घट गईं और न्याय व्यवस्था को दरकिनार करने का आरोप लगा । छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है: अदालत की स्थिति
चंडीगढ़, MD/MS की 75% सीटें AIQ को देने पर विवाद:आंकड़ा केवल 50% तक सीमित होना चाहिए, हाईकोर्ट ने फैसले को दी मान्यता
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