जनता से माफी मांगने के लिए कहना जज का काम है? कमल हासन की मूवी रिलीज को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट

by Carbonmedia
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कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के कर्नाटक में रिलीज न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और गुरुवार (19 जून , 2025) को सुनवाई इस पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने राज्य सरकार से कल तक जवाब दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर भी ऐतराज जताया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कमल हसन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह दी थी. 
जजों ने कहा, ‘सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी फिल्म को प्रदर्शित होने से नहीं रोका जा सकता. अगर किसी को कमल हासन के बयान से समस्या है तो वह उसके जवाब में अपनी तरफ से बयान जारी कर सकता है. मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का बहाना बना कर राज्य सरकार फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती.’
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिल्म से जुड़े लोगों को कर्नाटक के निवासियों से माफी मांगने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना हाई कोर्ट का काम नहीं है.
 
 
(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

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