जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त की आतंकियों को पनाह देने वाली संपत्ति

by Carbonmedia
()

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर में एक आवासीय संपत्ति को जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा था. 
सोपोर पुलिस ने बताया कि आवासीय मकान सहित इस संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत जब्त किया गया है. पुलिस के मुताबिक इस संपत्ति में एक मंजिला आवासीय मकान के साथ 3 कनाल और 3 मरला जमीन शामिल है, 
इस जमीन की जिसका सर्वेक्षण संख्या 2011, 2012, 2013, 2016 और 2018 है. यह संपत्ति रेबन रमहम में रेबन सोपोर निवासी जावेद अहमद डार के स्वामित्व में स्थित है.
इस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
यह जब्त करने की कार्रवाई सोपोर पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 18, 19, 20, 23, 38, 39 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 133/2024 के संबंध में की गई है.
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जांच के दौरान यह पाया गया कि जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह देने और उन आतंकियों के ठहरने में मदद करने के लिए किया गया था, जिससे सोपोर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिली.
कुर्क की गई संपत्ति
एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उक्त संपत्ति को यूएपीए के कानूनी प्रावधानों के अनुसार कुर्क कर लिया गया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दोहराया कि वह न केवल आतंकवादियों, बल्कि उन्हें आश्रय, सहायता और संसाधन प्रदान करने वालों को भी निशाना बनाकर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए दृढ़ है.
आतंकवादियों का साथ देने से बचने की सलाह
बयान में कहा गया है कि आम जनता को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को किसी भी प्रकार का मूर्त या अमूर्त समर्थन देने से बचें, अन्यथा कानून के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment