पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। भाजपा नेता और वकील गौरव लूथरा ने चन्नी के खिलाफ याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन के दौरान कई जानकारियां छुपाई और चुनावी खर्च का सही ब्यौरा निर्वाचन आयोग को नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने रैलियों की अनुमति से जुड़ी जानकारी भी कथित रूप से नहीं दी। याचिका में क्या कहा गया था, पढ़ें बीजेपी नेता और वकील गौरव लूथरा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से मांग की थी कि चरणजीत सिंह चन्नी का निर्वाचन रद्द किया जाए। याचिका में आरोप था कि चन्नी ने चुनावी हलफनामे में कई तथ्य छुपाए और चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को नहीं सौंपा। मंगलवार को हुई सुनवाई में चन्नी के वकील ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए सभी तथ्य झूठे और निराधार हैं। वकील ने यह भी बताया कि याचिका दायर करने वाला पक्ष खुद भी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और चन्नी को बड़ी राहत दी।
जालंधर सांसद और पूर्व सीएम चन्नी को हाईकोर्ट से राहत:लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज, जानकारी छिपाने का था आरोप
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