जींद में मर्डर के 3 दोषियों को उम्र-कैद की सजा:महिला को भगाने के शक में 5 साल पहले गोलियों से भूना था

by Carbonmedia
()

हरियाणा के जींद में महिला को भगाने के शक में एक युवक का गोलियों से भूनकर मर्डर के तीन दोषियों को जींद जिला अतिरिक्त सत्र न्यायधीश की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा तीनों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। दोषियों ने जुर्माना नहीं भर तो दो साल की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2020 को जींद के सफीदों में साहनपुर गांव निवासी महिला बाला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शाम को उसका 31 वर्षीय बेटा तेजबीर गांव के ही मुर्गीफार्म से घर की तरफ आ रहा था। तभी बाइक सवार कुछ लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तेजबीर पर लगे थे महिला को भगाने के आरोप फायरिंग के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस को मौके से गोली का खोल भी बरामद किया था। बाला देवी ने बताया कि वर्ष 2020 मई में गांव के ही प्रदीप ने उसके बेटे तेजबीर पर उनकी पत्नी सुशीला को भगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में थाना सदर सफीदों में उसके बेटे तेजबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जो सुशीला चार महीने मे अपने घर वापस आ गई थी। फिर कुछ दिन बाद सुशीला दोबारा घर से चली गई थी। प्रदीप ने दोबारा तेजबीर पर आरोप लगाया था कि मेरी पत्नी सुशीला को उसने ही भगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला किया था दर्ज पुलिस ने इस मामले में सतीश, तेजबीर, प्रदीप, चैन सिंह, प्रकाश, कर्मा, भीरा और रणधीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जयबीर सिंह की अदालत ने साहनपुर निवासी हकीकत, सिंघाना निवासी सुनील उर्फ सिन्हा और उत्तर प्रदेश के शामली जिला के गांव उमरपुर निवासी हरिओम उर्फ लक्की को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment