हरियाणा के झज्जर जिले में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में यात्रा को लेकर धारा 163 लागू रहेगी और किसी भी प्रकार का हथियार रखने पर पाबंदी रहेगी। कावड़ यात्रा के दौरान डीजे व स्पीकर रखने पर भी डीसी की ओर से प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में वाहनों पर डीजे व साउंड सिस्टम रखने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है। डीजे व तेज आवाज में गाने बजाने पर बैन आदेशों के अनुसार कावड़ यात्रा के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों से कावड़ियों के जत्थे निकलते हैं, जिनमें वाहनों में डीजे और लाउड स्पीकर बजाया जाता है। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि आमजन की शांति व सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसे में जिलाधीश द्वारा 10 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि से 24 जुलाई 2025 की सुबह तक कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे लगाना, तेज आवाज में गाने बजाना तथा अपने साथ हथियार या अन्य अस्त्र-शस्त्र रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।
झज्जर में कावड़ यात्रा को लेकर धारा 163 लागू:वाहनों पर डीजे बजाने और हॉकी, बेट अस्त्र-शस्त्र रखने पर प्रतिबंध
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