1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला सुनाया। हालांकि, बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। 5 साल से ज्यादा सर्विस वालों के लिए कंपलसरी बेंच के निर्देश के अनुसार, ऐसे टीचर्स जिनकी सर्विस में 5 साल से ज्यादा का समय बाकी है, उन्हें सर्विस में बने रहने के लिए TET क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सी रिटायरमेंट लेना होगा। ये खबर भी पढ़ें….. ‘एजुकेट गर्ल्स’ NGO को रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड 2025:सम्मान पाने वाली पहली भारतीय संस्था; 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को वापस स्कूल लौटाया ‘एजुकेट गर्ल्स’ NGO को 2025 के रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया का यह सर्वोच्च सम्मान पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिला है। यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को स्कूल बीच में ही छोड़ चुकी लड़कियों को वापस शिक्षा से जोड़ने की पहल के लिए दिया है। पूरी खबर पढ़ें….
टीचिंग में बने रहने के लिए TET पास करना जरूरी:सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; न करने पर इस्तीफा, रिटायरमेंट लेना होगा
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