ट्रेन सफर में ज्यादा सामान भरा तो 6 गुना जुर्माना:अब सामान के वजन के साथ बैग-कार्टून के साइज पर भी चार्ज लगेगा

by Carbonmedia
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ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने बैग या कार्टून के वजन साथ उसके साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है, लेकिन बड़े आकार का है और ज्यादा जगह घेरने वाला है, तो यात्रा टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी। अगर आपने उसकी प्री-बुकिंग नहीं कराई है तो तय लगेज चार्ज से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी लग सकता है। भारतीय रेलवे देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे- कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला पर शुरू हो रहा गया है। रेलवे धीरे-धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी में है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। इससे साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। AC चेयर कार में लगेज लिमिट- 55 cm x 45 cm x 22.5 cm ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का मेजरमेंट 100 cm x 60 cm x 25 cm (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) होने पर इन्हें यात्री डिब्बे में अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर ट्रंक, सूटकेस या बक्सों का मेजरमेंट इनमें से किसी एक डायमेंशन से ज्यादा है, तो ऐसे सामान को बुक करना होगा और इन्हें यात्री डिब्बे में नहीं, बल्कि ब्रेक वैन में ले जाना होगा। AC 3 टियर और AC चेयर कार डिब्बे में ले जाए जा सकने वाले ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम आकार 55 cm x 45 cm x 22.5 cm है। कम से कम 30 मिनट पहले करना होगा बुकिंग

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