भास्कर न्यूज | जालंधर डमी एडमिशन के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से स्कूलों को सख्त हिदायतें जारी कर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को पत्र जारी कर सूचित भी किया है। बोर्ड की एफिलिएशन शाखा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कई स्कूलों में 11वीं और 12वीं की मेडिकल और नॉन-मेडिकल स्ट्रीम में डमी एडमिशन किए जा रहे हैं। इन छात्रों को स्कूल में रेगुलर दिखाया जाता है, जबकि वे बाहर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई करते हैं। बोर्ड ने बताया कि परीक्षा के समय इन छात्रों को सिर्फ परीक्षा देने के लिए स्कूल बुलाया जाता है। यह प्रक्रिया गैर-कानूनी है। इस पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशंस ऑफ पंजाब ने भी आपत्ति जताई है। बोर्ड ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे हर साल यह सर्टिफिकेट एफिलिएशन शाखा में जमा कराएं कि उनके स्कूल में कोई डमी एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं, बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि किसी संस्था के खिलाफ डमी एडमिशन की शिकायत या तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
डमी एडमिशन पर रोक, स्कूलों को हर साल देना होगा सर्टिफिकेट
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