Delhi Police: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के बर्खास्त किए गए सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. नरेश कुमार पर आरोप है कि वह एक इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था.दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से 8 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए आरोपी गिरफ्तारी में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई.बर्खास्त दिल्ली पुलिस पूर्व सब-इंस्पेक्टर नरेश कुमार डेढ़ साल से है फरारदिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेश कुमार बीते करीब डेढ़ साल से फरार है और इसी साल 20 मार्च को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. वह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल में तैनात था. इस हाई-प्रोफाइल मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसने नरेश कुमार का नाम दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल के सामने लिया.आरोपी तस्कर ने बताया कि नरेश कुमार ही पूरे ड्रग रैकेट का मुख्य साजिशकर्ता है. वह उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों से भारी मात्रा में गांजा मंगवाता था. जिसे वह दिल्ली में अपने दो घरों में छिपाकर रखता और फिर इसे दिल्ली में सप्लाई किया जाता था.दिल्ली की अदालत पहले भी कर चुकी है याचिका खारिजइसी साल मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर चुका है . कोर्ट ने आरोपी की याचिका यह कहते हुए कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं. नरेश कुमार ने 1990 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी. पुलिस सेवा के अपने 34 सालों में से उन्होंने एक दशक क्राइम ब्रांच में बिताया.
ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, बर्खास्त दिल्ली पुलिस SI की जमानत याचिका खारिज, तलाश जारी
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