‘…तो फोटो कर दूंगा वायरल’, नाबालिग से स्नैपचैट पर दोस्ती के बाद किया ब्लैकमेल, केस दर्ज

by Carbonmedia
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Mumbai Crime News: इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाबालिग लड़कियों के लिए लगातार खतरनाक साबित हो रहे हैं. लड़कियों से दोस्ती करने, उन्हें आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने के लिए मजबूर करने और फिर इन तस्वीरों के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने और यौन उत्पीड़न करने के मामले बढ़ रहे हैं. मुंबई में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने नाबालिग लड़की से स्नैपचैट पर दोस्ती की और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा.


आरोपी ने नाबालिग से महज 11 दिन पहले स्नैपचैट पर उससे दोस्ती की थी. इसके बाद उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें हासिल कर लीं. कथित तौर पर आरोपी ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और उन्हें उसके पिता को भी भेज दिया, जिसके बाद एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में अर्जुन नाम के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


पिता को दी धमकी
दरअसल, 15 वर्षीय लड़की के पिता के पास 30 मई को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें आरोपी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, “मेरे पास आपकी 15 वर्षीय बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, अगर आपकी बेटी आयुष नाम के लड़के से बात करना बंद नहीं करेगी तो मैं उसकी तस्वीरें वायरल कर दूंगा.” 


तस्वीरें वायरल करने की दी धमकी
इस धमकी के बाद,उस व्यक्ति ने लड़की के पिता को उसकी तीन आपत्तिजनक तस्वीरें और एक आपत्तिजनक वीडियो भेजा, इससे पिता सदमे में आ गया, उसने उस व्यक्ति से अपनी बेटी की तस्वीरें वायरल न करने की विनती की और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी बेटी से बात करेगा.


मासूमियत का उठाया फायदा
अपनी बेटी से पूछताछ करने पर पिता को पता चला कि पीड़िता ने 19 मई को स्नैपचैट पर अर्जुन नाम के लड़के से दोस्ती की थी, फिर अर्जुन ने उसे बातों में उलझाया और उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो देने के लिए मजबूर किया, जब लड़की ने अपने पिता के सामने अर्जुन को फोन किया, तो आरोपी ने फिर से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी.


इन धाराओं में केस दर्ज
इसके बाद लड़की के पिता ने नजदीकी एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66(ई), 67 और 67(ए) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई.

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