दिल्ली में अब इस उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा पहली कक्षा में एडमिशन, जान लें क्या है नई गाइडलाइन

by Carbonmedia
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New Delhi Academic Session: दिल्ली सरकार ने नए अकादमिक सत्र (2026-27) के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कक्षा एक के बच्चों के लिए न्यूनतम आयु तय कर दी है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए. 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है. शिक्षा निदेशालय (DoE) ने नोटिफिकेशन जारी कर यह ऐलान किया है कि आधारभूत चरण को पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें कक्षा एक से पहले तीन साल की प्री-प्राइमरी एजुकेशन को शामिल किया जाएगा.
दिल्ली के स्कूलों में 5+3+3+4 की पॉलिसीइस कदम का उद्देश्य दिल्ली की स्कूल प्रणाली को एनईपी के तहत अनुशंसित 5+3+3+4 संरचना के अनुरूप बनाना है. NEP 2020 के तहत शुरू की गई यह संरचना पहले की 10+2 प्रणाली की जगह होगी. नई पॉलिसी के तहत स्कूल एजुकेशन को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें पांच साल का बेसिक स्टेज, तीन साल का एलीमेंटरी स्टेज, तीन साल का मिडिल स्टेज और चार साल का सेकंडरी स्टेज शामिल है.
6 साल पूरे होने पर ही मिलेगा कक्षा-1 में प्रवेशनोटिफिकेशन में कहा गया है कि बच्चों को तीन साल की आयु में नर्सरी (प्री-स्कूल या बाल वाटिका) में, चार साल की आयु में ‘लोअर केजी’ (प्री-स्कूल 2) में और पांच साल की आयु में ‘अपर केजी’ (प्री-स्कूल 3) में एडमिशन दिया जाएगा. नए सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में एडमिशन केवल छह साल की उम्र पूरी होने के बाद ही दिया जाएगा.
शिक्षा निदेशालय ने मांगे सुझावपरिपत्र के अनुसार, इस प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास में निदेशालय ने अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन, विषय विशेषज्ञों, पेशेवरों, विद्वानों और आम जनता सहित हितधारकों से 10 जुलाई से पहले सुझाव आमंत्रित किए हैं.
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