अगर आप दिल्ली में सपंत्ति के मालिक हैं और अब तक आपने अपने संपत्ति करों का भुगतान नहीं किया है और आप परेशान हैं कि, 31 जुलाई की अंतिम तारीख बीत चुकी है तो ये खबर आपके लिए ही है.
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उन सभी संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जो अब तक अपना संपत्ति कर नहीं भर पाए हैं. निगम ने संपत्ति कर पर मिलने वाली 10% छूट की समय-सीमा को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है.
एमसीडी का यह फैसला उन करदाताओं को राहत देने के साथ एक और मौका दे रहा है, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर अपने संपत्ति कर का भुगतान करने से चूक गए थे.
अब इस दिन तक उठा सकेंगे 10% छूट का लाभ
दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने बताया कि नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है. यह निर्णय करदाताओं की सुविधा, कर आधार के विस्तार और राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
महापौर ने बताया कि निगम को करदाताओं की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है. बड़ी संख्या में लोग आगे आकर कर भुगतान कर रहे हैं. जिसे देखते हुए पहले छूट की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
‘सुनियो योजना’ के तहत छूट का लाभ उठा रहे करदाता
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि ‘सुनियो योजना 2025-26’ के अंतर्गत दी जा रही यह छूट करदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इससे न केवल लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है.
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे 31 अगस्त, 2025 तक अपना संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने के साथ निगम के साथ मिलकर राजधानी के विकास में भी भागीदार बने.
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