भास्कर न्यूज | अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की महिला अफसरों ने ठेकेदार से धमकियां मिलने पर परेशान होकर 3 दिन के बाद दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक्जीक्यूटिव अफसर (ईओ) ने बताया कि ठेकेदार सुनीर उप्पल ने 26 साल पहले 1999 में ट्रस्ट से नेहरू कॉम्प्लेक्स में 89 नंबर दुकान ली थी। 2001 में 2 लोगों को पॉवर अटार्नी कर दी, जिसका इस समय हाईकोर्ट में ट्रस्ट के साथ केस चल रहा है। बीते 25 जुलाई को ठेकेदार दफ्तर आया था। उसने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे नियम के मुताबिक उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन मीनाक्षी शर्मा सीनियर असिस्टेंट सैल ब्रांच को अंदरखाते सारे कागजात देने के लिए दबाव बनाने लगा। मना करने पर ईओ के दफ्तर आया और बहस करने लगा। जिस पर ठेकेदार से एफिडेविट देने को कहा गया कि किसी को पॉवर अटॉर्नी नहीं दी है मगर एफिडेविट नहीं दिया। उल्टा दुकान खाली न कराकर देने पर वििजलेंस में फंसाने और देख लेने की धमकियां देने लगा। ठेकेदार ने ड्यूटी के दौरान महिला अफसरों-मुलाजिमों को धमकी दी और गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। परेशान होकर ठेकेदार के खिलाफ ट्रस्ट दफ्तर के बाहर विरोध जताया गया। कार्रवाई के लिए डीसी-सीपी व रणजीत एवेन्यू थाना में शिकायत दी है। वहीं थाना रणजीत एवेन्यू के एसएचओ रोबिन हंस ने कहा कि ट्रस्ट की महिला अफसरों से ठेकेदार सुनीर उप्पल के खिलाफ शिकायत मिली है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार सुनीर उप्पल ने कहा कि नेहरु कॉम्प्लेक्स में दुकान है। दुकान का अलॉटमेंट लैटर है। नॉर्मल पावर ऑफ अटार्नी सिर्फ यूज करने के लिए अपने गांव के ही 2 लोगों को दी है। ईओ को 13 जून 2024 को लैटर लिखा कि पैसे जमा करवाना चाहते हैं। फिर बीते 13 जून 2024 में डायरी नंबर करवाई। इसके बाद 25 जून को 2025 भी डायरी करवाई लेकिन फाइल नहीं दी। दुकान का 26 साल से पैसा ही नहीं दिया तो रेगुलर कैसे हैं। इसे जब्त क्यों नहीं किया गया। बीते 25 जुलाई को धमकी देने की बात कह रहे, वहां डीलिंग अफसर मीनाक्षी तो थी ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज चेक करें सब क्लियर हो जाएगा। उल्टा ईओ ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। कोई धमकी नहीं दी, सीसीटीवी फुटेज चेक करें क्लियर हो जाएगा : उप्पल
दुकान खाली नहीं कराकर देने पर विजिलेंस में फंसाने और देख लेने की धमकियां दी, पुलिस को शिकायत
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