धर्मशाला में नशा तस्कर को 7 साल की सजा:1 लाख रुपए जुर्माना, नशीले कैप्सूल बरामद, सप्लाई करने जा रहा था

by Carbonmedia
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कांगड़ा जिले में कोर्ट ने नशा तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। शाहपुर पुलिस ने उसे नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार शाहपुर के क्यारी निवासी राजेश कुमार को पुलिस ने 1 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी नशीले पदार्थ की सप्लाई करने जा रहा है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 112 नशीले कैप्सूल बरामद हुए थे। सात साल की सजा, एक लाख का जुर्माना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में पुलिस ने मजबूत चार्जशीट और सबूत पेश किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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