नवजोत सिद्धू से धोखाधड़ी, आरोपी को हाईकोर्ट से राहत

by Carbonmedia
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चंडीगढ़ | पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की प|ी पूर्व मंत्री डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के साथ ‌~10.5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आरोपी गगनदीप सिंह को सोमवार को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने सुलह की संभावना को देखकर मामला मध्यस्थता और सुलह केंद्र भेजने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों के वकीलों ने यह सहमति व्यक्त की कि आपसी विवाद सुलझाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के माध्यम से 12 अगस्त को मध्यस्थता और सुलह केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उसे अंतरिम राहत प्रदान की है, जिससे वह मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग ले सके। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि देश में आने के बाद वह अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराए।

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