नाबालिग से रेप के प्रयास में 20 साल जेल:यमुनानगर में कोर्ट ने 59 वर्षीय दोषी को सुनाई सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगाया

by Carbonmedia
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यमुनानगर में 12 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने के प्रयास में आज सैशन कोर्ट में एक 59 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर की जज रंजना अग्रवाल ने सुनाया है। दोषी चंदगी राम गांव की लड़की को जबरदस्ती अपने पशुओं के बाड़े में ले गया था, जहां उसके साथ गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान लड़की की मां मौके पर पहुंची थी, जिसे देख वह भाग खड़ा हुआ। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चंदगी राम को गिरफ्तार किया था। कूड़ा डालने घर से निकली थी नाबालिग 29 अगस्त 2024 को थाना साढौरा क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 12 वर्षीय लड़की घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी जोकि काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी थी।इंतजार करने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश में करीब साढ़े तीन बजे खेल स्टेडियम की दीवार की नजदीक पहुंची। वहां पर आरोपी चंदगी राम का पशुओं का बाड़ा था। उसने यहां पर ध्यान से सुना तो बेटी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह भाग कर बाड़े के पास पहुंची तो देखा अंदर से गेट बंद था। जब उसने शोर मचाया तो चंदगी राम दरवाजा खोलकर भाग गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज आरोपी के भागने पर वह तुरंत अंदर गई तो देखा कि उसकी लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे। लड़की ने बताया कि आरोपी चंदगी राम उसको जबरदस्ती पकड़कर यहां ले आया और गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच महिला एएसआई शर्मिला द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकट्‌ठे कर अदालत में पैरवी की गई। यह मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर रंजना अग्रवाल की कोर्ट में विचाराधीन रहा। मुकदमे में फैसला सुनाते हुए आज जज ने आरोपी चंदगी राम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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