नारनौल में कुख्यांत गैंगस्टर पपला गुर्जर पांच मामलों में बरी:नीचली अदालतों के फैसलों को दी थी सेशन कोर्ट में चुनौती, अपील मंजूर

by Carbonmedia
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हरियाणा के नारनौल में आज कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को सेशन कोर्ट नारनौल से पांच क्रिमिनल केसों में अपील मंजूर करते हुए बरी किया गया है। पपला गुर्जर पर हत्या, लूट, फिरौती सहित अन्य मामलों में हरियाणा व राजस्थान में कई केस दर्ज हैं। फिलहाल पपला गुर्जर भौंडसी जेल में बंद है तथा सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई थी। वकील कुलदीप भरगड़ ने बताया कि विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को 5 क्रिमिनल केसों में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 ए के तहत निचली अदालतों में अलग अलग न्यायालयों से सजा सुनाई गई थी। जिनमें चार केसों में महेंद्रगढ़ न्यायालय से सजा सुनाई गई थी तथा एक केस में नारनौल माननीय सीजेएम की अदालत से सजा सुनाई गई थी। इन पांचों केसों में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर के द्वारा सेशन न्यायालय के सम्मुख अपने वकील कुलदीप सिंह भरगड़ के माध्यम से अपील वर्ष 2023 में दायर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी। आज अदालत नरेंद्र कुमार सुरा, सेशन कोर्ट नारनौल ने पांचों केसों की अपील में सुनवाई के पश्चात आरोपी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को उसकी अपील मंजूर करते हुए फैसला सुनाया गया। वीसी के माध्यम से हाजिर हुआ विक्रम आदेश सुनाते वक्त आरोपी के वकील कुलदीप सिंह भरगड़ उपस्थित रहे और आरोपी भी वीसी के माध्यम से हाज़िर रहा। जिन मुकदमों में आज आरोपी की अपील मंजूर फरमाई गई है। उनके मुकदमा नंबर 64 दिनांक 3/3 /2021 धारा 174 ए भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना थाना शहर महेंद्रगढ़, मुकदमा नंबर 347 दिनांक 30 /9 /2021 दफा 174 ए भारतीय दंड संहिता थाना नांगल चौधरी, मुकदमा नंबर 32 दिनांक 4/2/2021 दफा 174 ए भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना महेंद्रगढ़, मुकदमा नंबर 531 दिनांक 13/ 9/ 2018 धारा 174 ए भारतीय दंड संहिता थाना महेंद्रगढ़ व मुकदमा नंबर 66 दिनांक 3/3 /2021 दफा 174 ए भारतीय दंड संहिता थाना शहर महेंद्रगढ़ सम्मिलित हैं। जिनमें अपील का निर्णय करते हुये विक्रम उर्फ पपला की अपील मंजूर हुई है।

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