हरियाणा के नारनौल में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो ने दोषी मोनू नामक युवक को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास तथा एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। उसको अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई हैं, जो इस सजा के साथ-साथ चलेंगी। मामले के अनुसार दिसंबर 2022 में नाबालिग पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना शहर कनीना में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप थे। इस संबंध में थाना शहर कनीना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए और पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। जांच इकाई के द्वारा साक्ष्यों का आकलन कर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था। केपी सिंह की कोर्ट में हुई सुनवाई मामले की सुनवाई जज केपी सिंह की स्पेशल कोर्ट नारनौल में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश कर दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना तथा दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
नारनौल में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल सजा:नाबालिग का किया था यौन उत्पीड़न, एक लाख 50 हजार जुर्माना भी लगाया
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