हरियाणा के नूंह जिले में जबरन धर्मांतरण और शोषण का मामला सामने आने पर महिला थाना नूंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी आज़म पुत्र कमरुद्दीन निवासी मालब थाना आकेडा, जिला नूंह को गिरफ्तार कर लिया है । नूंह पुलिस द्वारा यह हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत पहली गिरफ्तारी है। आरोप है कि नूंह के रहने वाले आरोपी ने पहले तो महिला को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया और बाद में जबरन महिला का धर्मांतरण कराया बाद में उसके घर में बना मंदिर को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान भी किया। हत्या के मामले में जेल गया महिला का पति उप-पुलिस अधीक्षक नूंह पृथ्वी सिंह ने बताया कि पीड़िता शीला उर्फ कंचन जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव की निवासी हैं, अपने दो बच्चों के साथ पिछले कई वर्षों से शहर नूंह में रह रही थीं। वर्ष 2008 में उनकी शादी छुट्टन नामक व्यक्ति से हुई थी, जो नूंह में मजदूरी करता था । लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण छुट्टन से शीला का पारिवारिक जीवन बिखर गया। हत्या के एक मामलें में जेल जाने के बाद छुट्टन ने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। बच्चों में साथ किराए के मकान में रहने लगी महिला इसके बाद शीला अकेले अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और मजदूरी करके उनका पालन-पोषण करती रही। इसी दौरान वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात नूंह के रहने वाले आज़म से हुई। शीला के अनुसार आज़म ने शुरुआत में मदद का भरोसा दिलाया और बच्चों की देखभाल करने की बात कही। धीरे-धीरे वह उसके घर आने-जाने लगा और प्यार का इज़हार कर अपने जाल में फसा लिया। शीला का आरोप है कि आज़म उसे और बच्चों को नोएडा, फिर पानीपत और उसके बाद भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में कराया धर्मांतरण, मंदिर तोड़ा शीला ने बताया कि आरोपी उसे भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहने के दौरान जून 2020 में वह एक मौलाना को साथ लाया और धमकाकर धर्मांतरण कराया। मौलाना ने कलमा पढ़वाकर उसका नाम शीला से बदलकर साईबा रखा और जबरन आज़म के साथ निकाह भी कराया। शिकायत में कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद आज़म का रवैया पूरी तरह बदल गया। पीड़िता महिला का दावा है कि आजम ने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। बुर्का पहनने, नमाज़ पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाया आरोपी ने महिला पर बुर्का पहनने, नमाज़ पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाया गया। कई बार महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौच भी की गई । इतना ही नहीं, एक दिन महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया। इसके अलावा आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम बदलवाने के लिए भी दबाव बनाया गया। बाद में शीला को पता चला कि आज़म पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब वह आज़म के गांव मालब पहुंची तो उसकी पहली पत्नी और परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वह नूंह लौटी, लेकिन आज़म वहीं आकर उसके और बच्चों के साथ रहने लगा। महिला की मजदूरी की कमाई भी छीन लेता आरोपी आरोप है कि वह उसकी मजदूरी की कमाई छीन लेता और लगातार शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा ।पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आज़म के साले कल्लू और हक्कू उसे फोन पर अश्लील बातें करते और शादी का दबाव डालते हैं। महिला थाना नूंह में दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354, 295, 418, 120बी, 506, 342, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 तथा हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 12(4) शामिल की गई है । उप-पुलिस अधीक्षक नूंह के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है । उप-पुलिस अधीक्षक नूंह ने बताया कि मामलें की गहन जांच जारी है।उन्होंने बताया कि नूंह में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत यह पहली गिरफ्तारी है।मुकदमा में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हैं।
नूंह में धर्मांतरण मामले में पहली गिरफ्तारी:नए कानून में कार्रवाई,UP की महिला का कराया था धर्मांतरण,मंदिर तोड़ा,प्यार का दिया झांसा
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