नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के संचालन की तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत अब हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा.
हवाई अड्डे की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) किरण जैन ने जानकारी दी कि 9 जुलाई को संपन्न हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में पहले गलती से एनओसी की आवश्यकता 10 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए बताई गई थी. जिसे अब संशोधित कर 20 किलोमीटर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने की ओर बढ़ रहा है, उड़ान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है.
बिना एनओसी के अवैध माना जाएगा निर्माण
सीओओ ने बताया कि यह एनओसी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन प्रणाली को किसी भी प्रकार की बाधा से बचाने के लिए आवश्यक है. अब 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भी इमारत का निर्माण, ढांचा खड़ा करना, अथवा पेड़ लगाना भी बिना एनओसी के अवैध माना जाएगा.
एनओसी के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि आम नागरिक, बिल्डर और रियल एस्टेट डेवलपर्स AAI के NOCAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कलर-कोडेड जोनिंग मैप (CCZM) का उपयोग कर निर्माण की अनुमेय ऊंचाई का आकलन करना होगा.
उल्लंघन करने पर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी
किरण जैन ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी GSR 751(E) नियम 2015 और विमान (भवन और पेड़ों से उत्पन्न बाधाओं को गिराना) नियम, 2023 के तहत नियंत्रित होती है. उल्लंघन की स्थिति में दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवैध निर्माण को ढहाना और आर्थिक जुर्माना भी शामिल है.
स्थानीय निवासियों और जमीन मालिकों से की ये अपील
उन्होंने बिल्डरों, निवासियों और जमीन मालिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक एनओसी प्राप्त करें. ऐसा करना सिर्फ कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुगम विमानन भविष्य के लिए भी आवश्यक है. नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा, संरचना और संचालन की दृष्टि से यह निर्णय न केवल अत्यंत आवश्यक है, बल्कि क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम भी है.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20KM दायरे में इस काम पर लगी रोक, AAI से एनओसी लेना जरूरी
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