Uttarakhand Panchayat Chunav: उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) में आज पंचायती राज चुनाव को लेकर सुनवाई हुई. सरकार ने अदालत को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान की सभी सीटों का पुराना और नया विवरण दिया. वहीं विपक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को आरक्षण में अनियमितता की विस्तार से जानकारी दी. न्यायालय ने मामले को शुक्रवार सुबह जारी रखा है.
मुख्य न्यायाधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुबह लगे पंचायत चुनाव रोक संबंधी मामले को सुनने के बाद दोपहर एक बजे के लिए रख दिया. एक बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सी.एस.सी.चंद्रशेखर रावत ने न्यायालय के सम्मुख सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान की सीटों का पुराना और नया विवरण पेश किया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने क्या कहा?याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शोभित सहारिया ने कहा कि हम रुलों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम ऑफिस मैमोरेंडम को चैलेंज कर रहे हैं, यहां कोई रोटेशन नहीं है. उन्होंने राज्य में टोटल सीटों और उनके आरक्षण का विवरण न्यायालय के आगे रखा. कहा कि हमें कल सुबह न्यायालय के केवल दस मिनट चाहिए. याचिकाकर्ता के अन्य अधिवक्ता अनिल जोशी ने प्रदेश में जारी महिला, आरक्षित महिला, ओ.बी.सी. एस.सी.एस.टी.आदि आरक्षणों की विस्तार से न्यायालय को जानकारी दी.
कल होगी मामले की सुनवाईहाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश पचौलिया ने खंडपीठ से कहा कि जिस आधार पर सरकार चुनाव करा रही है, उस रिपोर्ट को अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, क्योंकि उसी आधार पर कोई भी अपनी आपत्ति दर्ज करेगा. मामले की सुनवाई अब कल यानी 27 जून शुक्रवार को सुबह होनी तय हुई है. आपको बता दें कि, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर उपजे विवाद के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया और कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है.
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पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, सरकार और विपक्ष के वकीलों ने रखा पक्ष
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