पंजाब में आतंकी हमले में घायल इंस्पेक्टर को मिलेगी प्रमोशन:हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश, गोली लगने से हुए थे घायल

by Carbonmedia
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पंजाब के गुरदासपुर जिले में के थाना दीनानगर में 10 साल पहले हुए आतंकी हमले में घायल हुए इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को DSP के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। वे उस समय स्पेशल ऑपरेशन सेल बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे। इस दौरान वे गोली लगने से घायल हो गए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बलबीर सिंह को पदोन्नत करने का निर्देश देते हुए कहा, “सरकार ने अपनी बैठक में 27 जुलाई, 2015 को दीनानगर पुलिस स्टेशन में हुई घटना पर विचार किया और प्रत्येक कर्मचारी को एक पदोन्नति देने का निर्णय लिया। पदोन्नति देने का निर्णय सोच-समझकर लिया गया था, जिसे कभी वापस नहीं लिया गया और न ही संशोधित किया गया। इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर पदोन्नति का भी हकदार था।” हमले के दौरान हुआ था घायल हमले के दौरान उन्होंने गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को बचाने में अहम भूमिका निभाई। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई एके-47 की दो गोलियों में वे घायल हो गए। उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी सर्जरी हुई। तीन अगस्त को राज्य सरकार ने दीनानगर आतंकी हमले की निंदा की और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों को अगले पद पर पदोन्नत करने की भी घोषणा की गई। बलबीर को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया। बाद प्रमोशन देने से किया गया मना साथ ही पुलिस अधीक्षक बलजीत सिंह (मरणोपरांत) और हेड कांस्टेबल तारा सिंह को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी ने मुठभेड़ के दौरान घायल होने पर उन्हें पराक्रम पदक और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बाद में राज्य सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को पदोन्नत कर दिया, लेकिन उन्हें डीएसपी के पद पर पदोन्नति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि चूँकि उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, इसलिए उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सकता। इस पर बलबीर सिंह ने तर्क किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य ने एक अन्य इंस्पेक्टर, बिक्रमजीत को पदोन्नत कर दिया।राज्य सरकार को बलबीर सिंह को डीएसपी के पद पर पदोन्नत करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएसपी के पद पर न रहने की अवधि के दौरान उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

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