पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपटेटिव एग्जाम के उत्तरों के मूल्यांकन को चुनौती देने वाली इंकंपैटेन्ट याचिका दायर करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। हाईकोर्ट ने यह वॉर्निंग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए जारी आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राप्त प्रतिक्रिया पर भरोसा करके और स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर की सामग्री का गलत इस्तेमाल करके विषय-वस्तु विशेषज्ञों से बनी विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति की तुलना में “अपनी समझ को बेहतर” बताने की कोशिश की। जज ने कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट एक्सपर्ट की विश्वसनीयता को कमजोर करता है, बल्कि उचित परिश्रम और शैक्षणिक अनुशासन की कमी को भी दर्शाता है। कोर्ट ने कहा, “इससे न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और वास्तविक संवैधानिक या कानूनी सवालों से जुड़े मामलों से कीमती समय और संसाधनों का विचलन होता है।” पीठ ने कहा- ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसी तरह की गलत और अयोग्य याचिकाएं अदालत के समक्ष लाई जाती हैं, जिसमें किसी भी स्पष्ट अवैधता, मनमानी या दुर्भावना के बिना विशेषज्ञ शैक्षणिक निष्कर्षों के लिए न्यायिक राय को प्रतिस्थापित करने की मांग की जाती है तो “उससे सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित लागत लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विशेषज्ञ मूल्यांकन की अखंडता को अनुचित मुकदमेबाजी के माध्यम से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता है। अब यहां पढ़िए याचिका में क्या? 1. इस सवाल को लेकर लगाई याचिका याचिकाकर्ता लक्ष्य चहल ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक प्रश्न के उत्तर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि “पश्चिम गढ़वाल में हर-की-दून ग्लेशियर से निकलने वाली नदी” का सही उत्तर “यमुना” है, न कि “सरस्वती” जैसा कि उत्तर कुंजी में दर्शाया गया। प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पूरी तरह से यमुना नदी की भौगोलिक और जल विज्ञान संबंधी उत्पत्ति की उसकी अपनी व्याख्या पर आधारित है। 2.RTI लगाकर अपने दावे को सही किया याचिकाकर्ता ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी पर भरोसा किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने ये पाया कि इस तरह से भरोसा करना स्पष्ट रूप से गलत है, उद्धृत शोध पत्र का हवाला देते हुए इसने कहा कि याचिकाकर्ता ने “उसी का चयनात्मक और गलत अर्थ निकाला है।” हाईकोर्ट ने वकील को दी हिदायत चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वकील से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी फैक्ट्स पर भरोसा करने या कोर्ट को समझाने का प्रयास करने से पहले पूरी रिपोर्ट को पढ़ ले। न्यायालय ‘विशेषज्ञों का विशेषज्ञ’ न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायालय कोई विशेषज्ञ नहीं है और यह तय नहीं कर सकता कि कौन सा उत्तर सही है और चूंकि विशेषज्ञ की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा…? 1. प्रश्न स्कूल लेवल का न्यायालय ने कहा, “कानून न्यायालयों को विशेषज्ञों का विशेषज्ञ मानता है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम के तहत इस दलील को समर्थन नहीं मिलता। इसके अलावा, इस प्रश्न को बहुत तकनीकी विषय नहीं कहा जा सकता, जिसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता हो। यह प्रश्न स्कूल स्तर पर भूगोल से संबंधित है और यह कोई जटिल भौगोलिक अवधारणा नहीं है।” 2. कोर्ट के पास पहले से दो रिपोर्ट न्यायाधीश ने कहा कि इन बुनियादी प्रश्नों के लिए हमेशा विशेषज्ञ रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हो सकती यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई प्रथम दृष्टया सामग्री स्वयं उसके तर्क का समर्थन नहीं करती है। वह हमेशा संबंधित पक्षों द्वारा दी गई सामग्री की जांच कर सकता है और फिर अपनी संतुष्टि दर्ज कर सकता है। कोर्ट ने कहा, वह खुद को विशेषज्ञ नहीं मान रहा है, बल्कि उसके पास पहले से ही संबंधित पक्षों द्वारा दी गई दो विशेषज्ञ रिपोर्ट हैं। वह तय कर रहा है कि कौन-सी रिपोर्ट संतोषजनक है। 3. इन एग्जाम में त्रुटि की संभावना कम कोर्ट ने कहा, इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, जहां एक अंक का अंतर भी उम्मीदवार की सफलता या असफलता का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, “व्यक्तिगत उम्मीदवारों को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उत्तरों की शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति देने से मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी और चयन प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी।” यह देखते हुए कि “याचिकाकर्ता द्वारा अनियमितता, प्रक्रियात्मक चूक या नियमों के उल्लंघन को सामने लाया गया”, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से HSSC को राहत:एक प्रश्न को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; वॉर्निंग दी, कहा- ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी
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