पलवल जिले में नल्हड़ शिव मंदिर जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने 14 जुलाई 2025 के लिए जिले में धारा 163 लागू कर दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमाओं में 4 या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध वहीं किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा या विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सड़कों, रेलवे पटरियों, जल चैनलों और बिजली आपूर्ति घरों को अवरुद्ध करने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही जुलूस और आंदोलन की भी अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई यह आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस कार्मिकों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और बैंक सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-233 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
पलवल के नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा:धारा 163 लागू, चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
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