पलवल जिले में केंद्र सरकार द्वारा पारित पेंशन वित्त विधेयक 2025 के विरोध में रिटायर्ड कर्मचारी 15 जुलाई को डीसी कार्यालय पर धरना देंगे। वे डीसी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। धरने को सफल बनाने के लिए जिला प्रधान बलजीत सिंह शास्त्री और उनकी टीम ने रिटायर कर्मचारियों से संपर्क किया। 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा लाभ नए विधेयक के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही डीए में बढ़ोतरी भी नहीं होगी और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वर्तमान में पेंशन, पेंशन अधिनियम 1972 के तहत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 1982 को न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें – पेंशन वित्त विधेयक को वापस लिया जाए। – कम्यूट की राशि 11 वर्ष तक ही काटी जाए। – कोरोना काल का रुका हुआ 18 माह का महंगाई भत्ता ब्याज सहित दिया जाए। – वरिष्ठ नागरिकों का सभी सरकारी व पैनल वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाए। 3 हजार प्रति माह मेडिकल भत्ते की मांग वहीं मेडिकल भत्ता 3 हजार रुपए प्रति माह दिया जाए। 65 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत व 75 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत मूल पेंशन में वृद्धि की जाए। कोर्ट के सभी लाभकारी निर्णय को सभी योग्य कर्मचारियों व पेंशनर्स पर लागू किया जाए। जिसमें 6 माह से ज्यादा सरकारी सेवा के बाद रिटायर होने पर वेतन वृद्धि की जाए। जिले के रिटायर्ड कर्मचारी मंगलवार को धरने में बढ़-चढ़कर भाग हिस्सा लेंगे।
पलवल में रिटायर्ड कर्मचारी देंगे धरना कल:सरकार द्वारा पारित पेंशन वित्त विधेयक 2025 का विरोध, डीसी से करेंगे मुलाकात
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