पलवल में विदेशी नागरिकों को ठहराने पर निर्देश जारी:एसपी बोले-वेरिफिकेशन कराना जरूरी, सी-फॉर्म भरें; नहीं तो फॉरनर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

by Carbonmedia
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पलवल के एसपी वरुण सिंगला ने शुक्रवार को विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले सभी नागरिकों और संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को देना और वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। एसपी ने कहा कि होटल, हॉस्पिटल या कंपनियों को विदेशी नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा। इसकी जानकारी संबंधित थाना और एसपी कार्यालय की सुरक्षा शाखा को देनी होगी। साथ ही ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की वेबसाइट पर सी-फॉर्म भरना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकों को ठहराने की पुलिस को दें सूचना होटल मालिकों और औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधकों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की साइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनवाना होगा। इसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सुरक्षा शाखा से अप्रूव करवाना होगा। एसपी ने बताया कि विदेशी नागरिक अक्सर इलाज और अन्य कार्यों के लिए फरीदाबाद, पलवल व आसपास आते हैं। वे अस्पताल परिसर या आसपास किराए पर कमरा लेते हैं। हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। फॉरनर एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी एसपी ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को ठहराना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ फॉरनर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माना इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर मालिक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पांच वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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