पलवल में 100 से ज्यादा प्ले-स्कूल, 4 को मिली मान्यता:सभी को करना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो कार्रवाई होगी; 37 प्राइवेट संचालन के आए आवेदन

by Carbonmedia
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पलवल में प्ले स्कूलों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें से केवल 4 स्कूलों के पास मान्यता है और 12 स्कूलों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र मिला है। कई लोगों ने अपने घरों में एक-दो कमरे खाली कर प्ले स्कूल शुरू कर दिए हैं। यह जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली के निर्देशों के अनुसार सभी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नए और नवीनीकरण वाले स्कूलों को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि बिना मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को छोटे बच्चों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी। 2025-26 सत्र के लिए विभाग को 37 प्राइवेट प्ले स्कूलों से आवेदन मिले हैं। इनमें से 4 नए स्कूलों को मान्यता दी गई है। 12 स्कूलों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र मिला है। 21 स्कूलों के आवेदन प्रक्रिया में हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे स्कूल की मान्यता और सुविधाओं को देखकर ही बच्चों का एडमिशन कराएं। प्ले स्कूलों की बाढ़ सी आई- स्थानीय लोग
स्थानीय निवासी कंवर कुलदीप एडवोकेट, अनिल कुमार, नरेंद्र कुमार और मौहम्मद युनुस अहमद का कहना है कि जिला मुख्यालय में प्ले स्कूलों की बाढ़ सी आई हुई है, हर गली-मोहल्ले में घरों के बाहर ही प्ले स्कूल का बोर्ड लगाकर स्कूल चलाए हुए है। सुविधा के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन लोगों को बातों में लेकर बच्चों का एडमिशन करा कर पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ है। विभाग के अधिकारी साल में एक बार जरूर बड़ी-बड़ी बातें करते है, लेकिन बाद में वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई देती है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है। प्ले स्कूलों में 3 से 6 साल तक के बच्चों का एडमिशन , पेरेंट्स-टीचर संघ का गठन, 3 से 4 घंटे से ज्यादा संचालन नहीं करना, एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर व एक केयर टेकर का होना, रेस्ट रूम, लड़का-लड़की के अलग-अलग शौचालय, खेलकूद का मैदान, सीसीटीवी कैमरे व स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बिल्डिंग का नक्शा व फायर एनओसी जरूरी। शर्तें पूरी करने पर बंद करा दिए जाएंगे प्ले स्कूल।

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