हरियाणा के पानीपत जिले के गांव मनाना में शामलात भूमि की बोली के लिए सरपंच ने एक पट्टा सूची तैयारी की। जिसमें सरपंच ने बड़ी गलती करते हुए गांव के एकमात्र खेल स्टेडियम को भी शामलात भूमि में दिखाकर पट्टा पर देने की तैयारी कर दी थी। जिसके बाद ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को मामले की तस्दीक कर फैसला लेने को कहा। अब प्रशासन द्वारा सरपंच द्वारा बनाई गई पट्टा सूची को जांचा तो उसमें ये गड़बड़झाला पकड़ में आया और सरपंच की पट्टा सूची को रद्द कर नए आदेश जारी किए है। अब 2017 से 2023 तक जो पट्टा सूची पर बोली होती रही है, ग्रामीणों की सहमति से उसी सूची पर बोली होगी। ये बोली 3 जून की सुबह 10 बजे से होगी। कुछ खसरा नंबर नहीं थे पट्टा लिस्ट में शामिल रिपोर्ट के अनुसार सरपंच रेखा ने विभाग को कहा था कि साल 2025-26 के लिए 15 मई को जो मेरे द्वारा पट्टा सूची तैयार की गई है, उसी पर ही बोली करवाई जाए। शिकायतकर्ता ग्रामीण संदीप राठी की शिकायत के मुताबिक सरपंच ने वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा जो नए पट्टे बनाकर प्रस्तावित किए गए है, उनमें कुछ खसरा नंबर शामिल नहीं किए। जबकि स्टेडियम तक को इसमें शामिल कर दिया गया था। सरपंच नई पट्टा सूची पर ही बोली करवाने के लिए मांग कर रही थी। जबकि शिकायतकर्ता ने पुरानी लिस्ट पर बोली करवाने की अपील की थी। जिस पर विभाग भी सहमत हुआ।
पानीपत में सरपंच ने बोली लिस्ट में स्टेडियम किया शामिल:विभाग ने की तस्दीक; पट्टा सूची को कैंसिल कर नए आदेश दिए, मनाना गांव की 240 एकड़ जमीन की होगी बोली
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