पंजाब के लुधियाना में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु को भूमि घोटाले में समन भेजने वाले डीएसपी विनोद कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गुरप्रीत कौर की अदालत में बयान दिया है कि उन्होंने अभी केस में आशु को अब तक नामजद नहीं किया है। इस कारण आशु की अग्रिम जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी है। इससे पहले 6 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसपिंदर सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने आशु को 11 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी। अदालत में मांग-गिरफ्तारी से 3 दिन पहले विजिलेंस दे नोटिस सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की ओर से पेश अधिवक्ताओं की एक टीम ने अदालत से जमानत प्रदान करने या ऑप्शनल रूप से विजिलेंस ब्यूरो को निर्देश देने की मांग की कि यदि गिरफ्तारी करनी हो तो कम से कम तीन दिन पहले का नोटिस दिया जाए। जिला अटार्नी पुनीत जग्गी सरकारी वकील रमणदीप तूर गिल, मोनिता गुप्ता, अजय सिंगला तथा विजिलेंस ब्यूरो में तैनात सरकारी वकील गुरप्रीत ग्रेवाल ने दलील देते हुए याचिका का विरोध किया।
पूर्व मंत्री आशु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:DSP ने कोर्ट में कहा-अभी तक भूमि घोटाले में नहीं किया नामजद
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