फतेहाबाद जिले के एक गांव में पंचायती जोहड़ की जमीन पर बनाई गई दो मंजिला कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर हुई। कोठी गांव की ही पूर्व सरपंच के बेटे ने एक कनाल 14 मरले जमीन पर कब्जा करके बनाई हुई थी। कब्जा कार्रवाई हटाने के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सोमेश वशिष्ठ रहे। जानकारी के अनुसार, गांव दहमान में पूर्व सरपंच चांद कौर के बेटे राजकुमार दहिया ने एक कनाल 14 मरले पंचायती जमीन पर बनाई थी। साल 2015 में ग्रामीण बलजीत सिंह ने इसकी शिकायत तत्कालीन बीडीपीओ से की थी। बीडीपीओ स्तर पर कार्रवाई न होने पर बलजीत सिंह ने डीडीपीओ की कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद मामला डीसी और कमिश्नर कोर्ट होते हुए आखिरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने फतेहाबाद के एसडीएम को दोबारा निशानदेही के आदेश दिए। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद मामला फिर डीडीपीओ कोर्ट में गया। जहां पंचायती जमीन पर राजकुमार दहिया का कब्जा होना पाया गया। तीन बार पंचायत ने दिए थे नोटिस हाईकोर्ट के आदेशों के बाद तीन बार पंचायत ने कोठी मालिक को खुद ही कब्जा हटाने के नोटिस दिए। मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग को कब्जा हटाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रशासनिक स्तर पर समय सीमा तय करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद नायब तहसीलदार सोमेश वशिष्ठ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। उनके साथ राजस्व विभाग के कानूनगो, पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच गीता यादव और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर चलवा कर कब्जा हटवा दिया। कब्जाधारी बोला, जोहड़ की जमीन पर और भी लोगों के मकान बने
वहीं, इस मामले में कब्जाधारी राजकुमार दहिया का कहना है कि उन्होंने खुद ही मकान गिराने की कोशिश की थी। चारदीवारी और कुछ कमरे बाकी रह गए थे। जिन्हें बुलडोजर से प्रशासन ने गिराया है। गांव में जोहड़ की जमीन पर और भी लोगों के मकान बने हुए हैं। अब वह भी सभी कब्जे हटवाने के लिए कदम उठाएंगे।
फतेहाबाद में दो मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर:पंचायती जमीन पर किया था अवैध कब्जा, 10 साल हाईकोर्ट में चला केस
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