फतेहाबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी रविदत्त शर्मा को 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हिसार के जवाहर नगर निवासी रविदत्त को यह सजा विशेष अदालत की जज शिखा ने सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, यह केस साल 2016 में सामने आया था, जब सीआईए फतेहाबाद की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तीन अलग-अलग तिथियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। 27 सितंबर 2016 को आरोपी के कब्जे से 46 बोतल शराब, 2100 नशीली टेबलेट। जबकि 28 सितंबर 2016 को 94 नशीली टेबलेट बरामद हुईं थे। इसके अतिरिक्त 29 सितंबर 2016 को पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त कीं, जिनमें 1 लाख 59 हजार टेबलेट, 1200 प्रतिबंधित इंजेक्शन, 960 बोतल सिरप समेत कैप्सूल मिले थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुआ था केस दर्ज इन सभी सामग्रियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर केस दर्ज किया गया था। गवाहों के बयानों, दस्तावेजी सुबूतों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
फतेहाबाद में हिसार के नशा तस्कर को 10 साल जेल:कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया; बड़ी मात्रा में मिलीं थी नशीली दवाइयां
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