फतेहाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिखा की कोर्ट ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में आरोपी सिरसा जिले के गांव चाहरवाला निवासी सन्नी को दोषी ठहराते हुए दो साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस युवक को 7 अगस्त 2017 को 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर 2017 को पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट जिला न्यायवादी देवेंद्र मलिक ने बताया कि 7 अगस्त 2017 को सीआईए स्टाफ फतेहाबाद की टीम भट्टू कलां थाना क्षेत्र के गांव ठुइयां बस अड्डा के पास गश्त पर थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नाकेबंदी कर सन्नी को काबू किया, जिसके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। यह कार्रवाई एसआई पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में ईएएसआई राजेंद्र सिंह, एचसी मेजर सिंह और एचसी भूपेंद्र सिंह की टीम ने अंजाम दी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 61, 85 के तहत थाना भट्टू कलां में केस दर्ज किया गया। 29 सितंबर 2017 को पुलिस ने जांच पूर्ण कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
फतेहाबाद में हेरोइन तस्कर को दो साल कैद:सिरसा के युवक से पकड़ी थी 20 ग्राम हेरोइन; 10 हजार जुर्माना भी लगा
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