‘बिना काम के घर से क्यों निकलते हैं’, MP में जाम में फंसने से 3 लोगों की मौत पर NHAI का चौंकाने वाला जवाब

by Carbonmedia
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MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के इंदौर-देवास खंड पर हाल ही में लगे भीषण यातायात जाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से सोमवार को जवाब तलब किया. वहीं इस मामले में एनएचआईए की तरफ से जो जवाब दिया गया, उसने सभी को हैरान कर दिया.
अदालत में एनएचआई के वकील ने कहा, “लोग बिना किसी काम के इतनी जल्दी घर से क्यों निकलते हैं.” यह जवाब एनएचएआई के कानूनी वकील की ओर से एमपी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आया.
कोर्ट ने जारी किया नोटिसहाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने देवास के वकील आनंद अधिकारी की याचिका पर केंद्र सरकार और एनएचएआई के साथ ही इंदौर के प्रशासन और पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही हफ्ते भर में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने नेशनल ने नेशनल हाईवे पर इंदौर और देवास के बीच सड़क निर्माण कर रही एक निजी कंपनी को प्रतिवादियों की सूची में शामिल करने का निर्देश भी दिया. अदालत ने कहा कि राजमार्ग के इंदौर-देवास खंड पर भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन की अंतरिम व्यवस्था फिलहाल जारी रखी जाए.
50 घंटे तक फंसे रहे वाहनयाचिकाकर्ता के वकील गिरीश पटवर्धन ने कहा कि इंदौर और देवास के बीच पिछले बुधवार से शुक्रवार के बीच करीब 50 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा था जिसमें हजारों वाहन फंसे गए थे और जनता को भारी असुविधा हुई थी. पटवर्धन ने बताया कि इन हालात के मद्देनजर जनहित याचिका में गुहार की गई है कि बेहद व्यस्त इंदौर-देवास खंड पर सड़क निर्माण का काम हाईकोर्ट की निगरानी में किया जाए ताकि प्रतिवादियों की जवाबदेही तय की जा सके.
जाम में कार फंसे रहने से शख्स की मौत का दावा  बता दें कि इंदौर के बिजलपुर क्षेत्र के रहने वाले विजय पांचाल ने दावा किया था कि भीषण जाम में उनकी कार फंसने के दौरान उनके पिता कमल पांचाल (65) की दिल के दौरे से मौत हो गई थी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे इस भीषण जाम को लेकर लोगों ने खासा आक्रोश जताया था जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए इंदौर और देवास के बीच यातायात के हालात सुधारे थे.

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