बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग… चुनाव आयोग के SIR में हैरान करने वाले खुलासे

by Carbonmedia
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बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, राज्य में घर-घर जाकर किए गए सर्वे के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से अवैध रूप से भारत आए हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे.
सूत्रों का कहना है कि इन संदिग्ध नामों की अब गहन जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. माना जा रहा है कि अंतिम लिस्ट के प्रकाशन के बाद आयोग इन अवैध प्रवासियों की संख्या को सार्वजनिक कर सकता है.
कब है इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि?
इस बीच, मतदाता गणना फॉर्म भरने और आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, आधार संख्या और वोटर आईडी नंबर दर्ज करने का काम तेजी से पूरा हो रहा है. आयोग के अनुसार, अब तक 80 प्रतिशत से अधिक पात्र मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं. हालांकि, आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उससे पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा.
अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट (अस्थायी) लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहले मतदान पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास आवेदन कर सकते हैं. यदि वहां से समाधान नहीं मिलता, तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकते हैं.
ये दस्तावेज मांग रहे BLO
– मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र- जाति प्रमाण पत्र- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)- पासपोर्ट- राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर- बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र- वन अधिकार प्रमाण पत्र- नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों का पहचान पत्र- स्थाई निवास प्रमाण पत्र- सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
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