बिहार में SIR पर हंगामा मचाने वाली पार्टियों ने 5 दिनों में कितनी आपत्ति दर्ज कराईं? चुनाव आयोग ने बताया

by Carbonmedia
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बिहार में चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन यानी SIR 2025 के तहत चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 5 अगस्त दोपहर 3 बजे तक यानी चार दिन की अवधि में किसी भी राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट (BLA) की ओर से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई.
हालांकि, इस दौरान 2,864 मतदाताओं ने सीधे तौर पर शिकायत की कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गलत तरीके से हटा दिया गया है. इसके अलावा 14,914 नए फॉर्म-6 आवेदन मिले हैं, जो ऐसे युवाओं के हैं जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है या जल्द पूरी करने वाले हैं और पहली बार मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं.
चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि सभी दावे और आपत्तियां 7 दिन में निपटाई जानी चाहिए. 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची से कोई भी नाम बिना जांच और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा. चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने BLA के माध्यम से सक्रियता दिखाएं और वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें.इससे पहले बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है. आयोग ने बिहार में जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची को लेकर स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को शामिल किया जाएगा.ECI ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की है. आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस सूची की जांच कर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अपील की है, ताकि कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता शामिल न हो.ईसीआई ने बयान में कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दी है. चुनाव आयोग बार-बार कह रहा है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को शामिल किया जाएगा. अगर किसी को आपत्ति है तो वह 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में अपने दावे और आपत्ति को दर्ज करा सकता है.ECI ने मंगलवार को बिहार के SIR से संबंधित 1 से 5 अगस्त तक का डेली बुलेटिन जारी किया है.चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची पर पहले 5 दिनों (1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 5 अगस्त दोपहर 3 बजे तक) में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है.हालांकि, पात्र मतदाताओं की सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए पिछले पांच दिनों में 2,864 दावे या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. इसके अलावा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नए मतदाताओं से 14,914 ‘फॉर्म-6 और घोषणाएं’ प्राप्त हुईं, जिनका निपटारा किया जाएगा.

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