पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद क्षेत्र स्थित गांव खैरे के उताड़ से लापता हुए किसान के इकलौते बेटे अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान की अदालत ने विदेशी कानून 1946 के तहत एक महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उसे अतिरिक्त 15 दिन की सजा भुगतनी होगी। वर्तमान में अमृतपाल को इस्लामाबाद जेल भेजा गया है। इस फैसले से उनके परिजनों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने सजा पूरी होने के बाद उन्हें भारत वापस भेजने (डिपोर्ट) के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। 21 जून से लापता था अमृतपाल अमृतपाल के पिता जगराज सिंह ने बताया कि उनका बेटा 21 जून को खेती करने के लिए भारत-पाक सीमा पार गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। परिवार की शिकायत और पैरों के निशानों की जांच में पता चला कि अमृतपाल गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसके पाक में होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह एक थाने में मौजूद है। तीन बार हुई थी फ्लैग मीटिंग बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच तीन बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है। अब अदालत के फैसले से परिवार को उम्मीद है कि अमृतपाल को जल्द भारत लाया जाएगा। अमृतपाल का एक चार महीने का बेटा भी है और वह परिवार का इकलौता बेटा है।
भारतीय किसान को पाकिस्तान में एक माह की सजा:पाक सीमा पार कर गए अमृतपाल सजा पूरी होने के बाद भारत वापसी करेगा
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