भिवानी जिले के सुरपुरा कलां गांव में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण लोहारू की पहल पर आयोजित किया गया। शिविर में पैनल एडवोकेट मनोज लाखलान ने ग्रामीणों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। बाल श्रम से बच्चों का न केवल बचपन छिनता है, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम में लोगों को किया जागरूक कार्यक्रम में बताया गया कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है। इसके लिए जन सहभागिता, सामाजिक जिम्मेदारी और शिक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। लोगों से आग्रह किया गया कि बाल श्रम देखने पर बाल कल्याण समिति, पुलिस या विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। शिविर में नालसा की विभिन्न योजनाओं, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच, नितेश वर्मा, रणबीर, राजेश सहित कई ग्रामीण और युवा उपस्थित थे।
भिवानी में बाल श्रम रोकथाम दिवस पर लगाया शिविर:लोगों को किया जागरूक, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध
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