पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने न्यू नाभा जेल में अपनी बैरक बदलने की याचिका मोहाली अदालत में लगाई हुई है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। हालांकि पिछली सुनवाई पर सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया था। विधानसभा में पंजाब के सीएम ने कहा था कि मजीठिया जेल में तकिया मांग रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। आम कैदियों की तरह वह रहेंगे। मजीठिया के वकीलों ने याचिका में दो प्वाइंट उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. याचिका में मजीठिया ने बैरक बदलने की मांग की है। वकीलों ने याचिका में दलील दी है कि मजीठिया विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं दी जाएं और उन्हें अन्य सजायाफ्ता या अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखा जाए। 2. वकीलों की तरफ से गिरफ्तारी के आधार (ग्राउंड ऑफ अरेस्ट) और जेल मैनुअल की कॉपी भी कोर्ट से मांगी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को लेकर वकीलों के दो बयान 1. विजिलेंस पिछले दो दिनों से मजीठिया की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर रही है। अमृतसर में उनकी प्रॉपर्टी की पैमाइश और अन्य काम किए जा रहे हैं। हालांकि यह मामला मोहाली अदालत में पहुंचा था। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जा सकती है, लेकिन जांच या रेड नहीं होगी। वहीं, हमारा कोई एडवोकेट मौजूद रहेगा। 2.सरकारी वकील फेरी सोफ्त ने इससे पहले बयान दिया था कि मजीठिया के ठिकानों पर रेड नहीं रुकेगी। मजीठिया के वकील की मौजूदगी में रेड होगी, लेकिन छापेमारी में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।
मजीठिया की बैकर बदलने की याचिका आज सुनवाई:मोहाली अदालत में सरकार फाइल करेगी जवाब, ऑरेंज कैटेगरी की दलील दी
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