आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अब जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। उनके वकीलों ने मोहाली अदालत में नियमित जमानत के लिए एप्लीकेशन दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इस समय में वह न्यू नाभा जेल में बंद हैं। पहले बैरक बदलने की दायर की याचिका इस समय मजीठिया नाभा जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं। 19 जुलाई को उनका रिमांड खत्म हो रहा है। इससे पहले ही उनके वकीलों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। इसमें जेल में उनकी बैरक बदलने की मांग की गई है। वकीलों ने याचिका में दलील दी है कि वह विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार ऑरेंज कैटेगरी की सुविधाएं दी जाएं और उन्हें अन्य सजायाफ्ता या अंडर ट्रायल कैदियों से अलग रखा जाए। साथ ही, उन्होंने गिरफ्तारी के आधार (ग्राउंड ऑफ अरेस्ट) और जेल मैनुअल की कॉपी भी अदालत से मांगी है। हालांकि, उनके वकीलों का कहना है कि वह जेल में ठीक हैं। इस मामले में सरकार को नोटिस हुआ था। लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। अब मामले की सुनवाई 17 को होगी। वहीं, जेल में पत्नी ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वह चढ़दी कला में है। कोई उनका मनोबल नहीं तोड़ सकता है। इस महीने केस में होगी चार बार सुनवाई मजीठिया केस में इस महीने अब चार बार सुनवाई होनी है। इनमें से तीन सुनवाई मोहाली जिला अदालत में होगी, जबकि एक सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। एक सुनवाई मजीठिया की बैरक बदलने की याचिका पर 17 जुलाई को होगी, जबकि 19 तारीख को मजीठिया का न्यायिक रिमांड खत्म हो रहा है। वहीं, 22 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा, रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका जो उनकी तरफ से लगाई गई थी, उस पर 28 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक नजर में पड़े सारे मामले को
मजीठिया ने जमानत के लिए दायर की एप्लीकेशन:पंजाब सकार को नोटिस, 22 जुलाई को होगी सुनवाई, नाभा जेल में हैं बंद
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