मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट:गुरुग्राम में जमीन घोटाले का मामला, 36 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 43 संपत्तियां कुर्क

by Carbonmedia
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गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ने शिकोहपुर भूमि सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच की जा रही है। यह मामला सितंबर 2018 का है। इसमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं।
वाड्रा पर आरोप हैं कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियिमताएं की गई। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

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