Maharashtra News: उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की मानहानि शिकायत के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत द्वारा 2023 में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ दायर की गई मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में BJP नेता के खिलाफ गुरुवार (26 जून) को एक गैर जमानती वारंट जारी किया.
अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. दो जून को सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता ने पेशी से स्थायी छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी.
कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया
हालांकि, गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मजगांव अदालत) ए. ए. कुलकर्णी ने उन्हें स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया और गैर-जमानती वारंट जारी किया. गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है.
बीजेपी विधायक राणे के खिलाफ पहले भी जारी हुए कई वारंट
इससे पहले भी, अदालत ने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राज्य के कोंकण क्षेत्र से बीजेपी विधायक राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किये थे. मई 2023 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने संजय राउत को कथित तौर पर एक ‘सांप’ कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे.
संजय राउत ने की थी कार्रवाई की मांग
शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दायर कर नितेश राणे के खिलाफ कथित ‘अपमानजनक और सरासर झूठी’ टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की थी. बता दें कि नितेश राणे अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते हैं.
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की बढ़ी मुश्किलें! गैर-जमानती वारंट जारी, जानें पूरा मामला
1
previous post