Maharashtra News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गंभीर अनियमितताओं के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका में विशेष रूप से मतदान समाप्ति समय (शाम 6 बजे) के बाद असामान्य रूप से अधिक संख्या में वोट डाले जाने का मुद्दा उठाया गया था.
जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने मुंबई निवासी चेतन चंद्रकांत आहिरे की ओर से दायर की गई इस रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, ”इसमें कोई संदेह नहीं कि यह याचिका खारिज की जानी चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई में कोर्ट का पूरा एक दिन व्यर्थ गया. हालांकि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा करने से परहेज़ कर रहे हैं.”
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से क्या मांग की थी?
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर घोषित चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित किया जाए क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में कथित रूप से कई उल्लंघन हुए हैं. आहिरे की ओर से दाखिल याचिका में यह दावा किया गया था कि शाम 6 बजे के बाद असाधारण रूप से अधिक संख्या में वोटिंग हुई और यह आंकड़ा 75 लाख से अधिक था.
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या तर्क दिया?
इसके अलावा उन्होंने 90 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियों की ओर भी इशारा किया. याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रकाश आंबेडकर ने तर्क दिया कि निर्वाचन अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की और इन विसंगतियों की रिपोर्ट नहीं की.
याचिका में जिन राहतों की मांग की गई, उनमें शाम 6 बजे के बाद डाले गए वोटों के टोकन की जानकारी, हर विधानसभा क्षेत्र में आधिकारिक समय के बाहर डाले गए वोटों का विवरण और विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग शामिल थी.
महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप वाली याचिका, बॉम्बे HC ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं कि…’
1