Delhi HC News: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार,राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि महिलाओं को IIT, AIIMS जैसी केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए फीस में छूट दी जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के आदेश का जिक्र
दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका मोना आर्य नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उनका कहना है कि 3 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था. जिसमें महिलाओं को किसी भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू के लिए फीस से छूट देने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन आरटीआई के मुताबिक मिली जानकारी से यह सामने आया है कि कई केंद्रीय एजेंसियां आज भी महिलाओं से परीक्षा फीस वसूल रहे हैं जो इस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करता है.
देश की लाखों महिलाओं को मिलेगा अवसर
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता मोना आर्य ने कहा कि अगर इस सरकारी आदेश को पूरी तरीके से लागू किया जाए तो देश की लाखों महिलाओं के लिए यह नए अवसर के रूप में उभर सकता है. खासकर वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं,जिन्हें पारिवारिक सहयोग नहीं मिलता, वे बिना फीस की चिंता किए उच्च शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगी.
संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संविधान का आर्टिकल 15 (3) सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है. ऐसे में इस आदेश को लागू न करना महिलाओं के शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस तो जारी कर दिया है. ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस के बाद केंद्र सरकार समेत तमाम एजेंसियां अपना क्या जवाब दाखिल करती है.
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